नई दिल्ली- देश में विमुद्रीकरण का फैसला लागू होने के बाद कालेधन के माफियाओं पर शिंकजा कसना सरकार ने शुरु कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि किसी और का रुपया अपने खाते में जमा करना भी आयकर अधिनियम के तहत आता है और इस पर अपने बैंक खाते में रुपया जमा करने वाले पुरुष या महिला पर कार्रवाई हो सकती है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोग अपना कालाधन छुपाने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का प्रयोग कर रहे हैं। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वो काले धन को बदलने वाले लोगों के बहकावे में न आएं और न ही इस अपराध में उन लोगों का साथ दें। लोगों से कहा गया है कि अपनी खुद की जमा-पूंजी करने वाले लोगों से सवाल-जवान नहीं पूछा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को देश में 500-1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही इस फैसले का कई लोग स्वागत कर रहे हैं और कई लोग आलोचना। नोटबंदी को लेकर पिछले तीन दिनों से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ठप चल रहे हैं। इस फैसले के लागू होने के बाद से बैंकों के बाहर से लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं। सरकार ने दावा किया है कि जल्द ही सभी बैंकों में पर्याप्त मात्रा में एटीएम आ जाएंगे जिससे सभी को सुविधा हो सके।
आपको बताते चलें कि 30 दिसंबर तक जो लोग अपने बैंक खाते में 2.50 लाख रुपए से ज्यादा जमा करेंगे। उन पर सरकार की नजर रहेगी। साथ ही अब एक दिन में 50,000 रुपए जमा करने पर भी पैन कार्ड देना होगा।
विमुद्रीकरण के फैसले के बाद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना कालाधन, सफेद करवाने के लिए ऐसे बचत खाता धारकों को ढूंढ रहे हैं जिनके बैंक खाते में कम पैसे जमा हों। साथ ही यह खबरें भी आ रही हैं कि जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों का भी प्रयेाग कालेधन को खपाने में किया जा रहा है।