नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1.76 लाख करोड़ के 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले में ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने वाला पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा। इसके साथ ही 6 साल पुराने इस बड़े घोटाले में आरोपी बनाए गए सभी लोग बरी हो गए हैं।
फैसले के बाद खुशी जताते हुए कनिमोझी ने कहा कि मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूं जो इस दौरान मेरे साथ खड़े रहे।
फैसले के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तत्कालीन टेलीकॉम केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि जीरो लॉस वाली मेरी बात सही साबित हुई। मुझ पर जिन लोगों ने आरोप लगाए वो मांफी मांगे।
वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार में उच्चस्थ पदों पर बैठे लोगों पर घोटाले के आरोप कभी सही नहीं थे और यह साबित हो गया।
बता दें कि यह घोटाले का पहला मामला है जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इस मामले में ए राजा को 2011 में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया था।
इस मामले में ए राजा और कनिमोझी के अलावा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी), यूनिटेक लिमिटेड, डीबी रीयल्टी व अन्य पर आरोप थे। मामले में अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को हुई थी जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फैसले के चलते ए राजा और कनिमोझी के घर के बाहर हलचल बढ़ गई।
सीबीआई द्वारा पहला आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई छह साल पहले शुरू हुई थी। इससे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी कर रहे हैं।
कोर्ट ने तीन मामलों की सुनवाई की है जिसमें पहले मामले में ए राजा के अलावा कनिमोई,अंबानी समूह के एडीएजी, यूनिटेक समेत कई अन्य आरोपी हैं। 2011 में इस मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की थी।