खंडवा- मध्य प्रदेश खंडवा में 30 जुलाई 2014 को धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोपी नितेश वर्मा को आज कोर्ट ने 3 साल की सजा एवं 2100 के जुर्माने से दण्डित किया। हालाँकि आरोपी को जमानत की अर्जी लगाई जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए तुरंत ही जमानत दे दी ।
फर्जी प्रोफाइल से किया था अपलोड
आपत्तिजनक पोस्ट खंडवा नगर निगम के तात्कालिक अध्यक्ष और बीजेपी नेता अमर यादव की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल से अपलोड की गई। इसके बाद संप्रदाय विशेष के लोग आक्रोशित हो उठे। वहीँ अमर यादव ने कहा था कि मेरे नाम से भी फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है। धार्मिक भावना भड़काने के प्रयास के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया। अमर यादव ने इसकी निंदा की थी। जाँच में नितेश का नाम सामने आया था । नितेश वर्मा खंडवा के भगतसिंह चौक का निवासी है।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी विनोद पटेल ने बताया कि मामले में फरियादी अमर यादव ने मोघट थाने में 30 जुलाई 2014 को अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमे उन्होंने कहा था की उनकी (अमर यादव की ) फोटो लगी फर्जी आई डी हेक कर किसी ने धर्म विशेष के विरुद्ध धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट की है। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट मामले में आई.टी. एक्सपर्ट की मदद से तुरंत आरोपी की पहचान गिरफ्तार था। आज प्रथम श्रेणी न्यायधीश अकबर शेख ने आपत्तिजनक पोस्ट मामले में फैसला सुनते हुए नितेश वर्मा को दोषी पाया और उसे 3 वर्ष का कारावास 2100 के जुर्माने से दण्डित।
शहर ने झेला था 14 दिन का कर्फ्यू
आपत्तिजनक पोस्ट डालने के बाद भडके उन्माद का फायदा उठाकर सामाजिक तानाबाना बिगाडने के उद्देष्य से शहर के कुछ युवक अलग-अलग क्षेत्रो में एकत्रित हुए। इसी दौरान शर्मा गैरेज के पास सुशील कुमार की हत्या कर दी गई थी। जिससे शहर का माहौल ख़राब हुआ था और लगभग दो सप्ताह कर्फ्यू की चपेट में रहा था।