मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश सरकार सूबे में विधवा महिला से शादी करने वाले शख्स को दो लाख रुपए देगी।
दरअसल इन दिनों प्रदेश का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रमोट करने में लगा है। हालांकि सरकार ने विधवा से विवाह की एवज में मिलने वाली रकम को लेकर शर्त भी रखी है। इसके अनुसार दो लाख रुपए उसी शख्स से को दिए जाएंगे जो 45 साल से कम उम्र की विधवा महिला से विवाह करेगा।
सरकार का कहना है कि विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गई ये योजना देश में संभवत पहली है। अनुमान है कि सरकार की इस योजना से प्रत्येक वर्ष करीब 1000 विधवा महिला फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगी।
हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं है कि योजना के बाद से कितनी विधवा महिलाओं को ये लाभ मिलने वाला है। विधवा महिलाओं को पहली बार पुनर्विवाह करने की कानूनी मान्यता साल 1856 में मिली थी।
रिपोर्ट की माने तो एमपी सरकार योजना पर हर प्रत्येक वर्ष बीस करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। योजना के अनुसार कोई भी शख्स 18 से 45 वर्ष तक किसी विधवा से विवाह करता है तो सरकार उसे दो लाख रुपए देगी। प्रस्ताव जल्द ही वित्त विभाग को भेज दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो योजना आगामी तीन महीने में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी।
मामले में एक अधिकारी ने बताया कि हम सुनिश्चित हैं कि इस योजना का दुरुपयोग नहीं जाएगा। क्योंकि हमने इसके लिए कुछ और भी प्रावधान रखे हैं।
जैसे जो शख्स विधवा महिला से विवाह करेगा उसका पहला विवाह होना चाहिए। दोनों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर विवाह का पंजीकरण कराना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रूफ भी देना होगा। स्थानीय निकाय की मंजूरी स्वीकार नहीं की जाएगी। खबर के अनुसार विवाह करने वाला जोड़ा अगर ऐसा नहीं करेगा तो उन्हें दो लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे।