नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कांग्रेस उत्साह में है। 106 दिनों के बाद चिदंबरम अब रिहा हो सकेंगे। कहा जा रहा है कि गुरुवार को वह सुबह 11 बजे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने पी. चिदंबरम को बेल मिलने को ‘सत्य की जीत’ करार दिया है। वहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि अंत में पी. चिदंबरम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिदंबरम को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की है। राहुल ने भरोसा जताया कि चिदंबरम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, ‘आखिरकार सच की जीत हुई। सत्यमेव जयते।’ राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘पी चिदंबरम को 106 दिन कैद में रखना बदला लेने जैसा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जिसकी मुझे खुशी है। मुझे भरोसा है कि सही ट्रायल में वह अपनी बेगुनाही साबित जरूर करेंगे।’
Mr P Chidambaram’s 106 day incarceration was vengeful & vindictive. I’m glad that the SC has granted him bail. I’m confident that he will be able to prove his innocence in a fair trial.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 4, 2019
इससे पहले चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति ने पिता को जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि आखिर 106 दिनों के बाद जमानत मिल गई। दूसरी तरफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, न्याय में देरी अन्याय है। यह काफी पहले ही मिलना चाहिए था। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी चिदंबरम को जमानत मिलने का स्वागत किया और कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद यह हुआ है।
Phew. At last after 106 days 🙂
— Karti P Chidambaram (@KartiPC) December 4, 2019
चिदंबरम बुधवार को ही तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं। बेटे कार्ति ने भी बताया है कि गुरुवार सुबह वह 11 बजे संसद में होंगे। चिदंबरम कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। बता दें कि जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दी। सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में 16 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया था।
अदालत ने कहा कि चिदंबरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नही करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नही जाएंगे। साथ ही केस के बारे में प्रेस ब्रीफिंग नही करेंगे। कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।
आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के संबंध में अनियमितता पाई गई थीं। यह पाया गया था कि फंड के लिए क्लियरेंस देने में विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) में गड़बड़ियां हुई थीं। उस वक्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने मई 2017 को चिदंबरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया समूह को लाइसेंस देने के बदले उन्होंने अपने पुत्र की कंपनी को मदद करने का प्रस्ताव रखा था। उन पर पद का दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।