श्रीगंगानगर : राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को मंगलवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में आरोपी की मां को भी मासूम का शव छिपाने की योजना बनाने के लिए पांच साल कैद की सजा दी गई है।
जानकारी के अनुसार, सादुलशहर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी हेमंत सोनी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही शव छिपाने की योजना बनाने वाली आरोपी की मां कांता सोनी को पांच साल की सजा और पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मसरूर आलम खान ने फैसला सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि यह मामला करीब तीन साल पहले का है। उन्होंने कहा कि बच्ची के परिजनों ने 22 दिसंबर 2015 को सादुलशहर थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो दिन बाद मासूम का शव पड़ोसी के घर में कूलर के अंदर मिला था। इस पर पुलिस ने पड़ोसी हेमंत सोनी और उसकी मां कांता सोनी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी हेमंत मासूम को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी और शव कूलर में छिपा दिया। उन्होंने बताया कि जब आरोपी की मां कांता को इसका पता चला तो उसने मकान के पास गड्ढा खोदकर शव दफनाने की योजना बनाई। इसी बीच दोनों को पकड़े गए और आरोप कबूल कर लिए।