नोएडा-गाजियाबाद की दिल्ली से लगी सीमा के सील होने को लेकर डाली गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जिलों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। अदालत ने ये भी कहा कि पूरे देश से अलग एक जिले की गाइडलाइन कैसे हो सकती है।
नई दिल्लीः दिल्ली से लगी नोएडा-गाजियाबाद की सीमा को जिला प्रशासन द्वारा सील किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। खासतौर से नोएडा के डीएम को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि संक्रमितों के घरों को सील करने के बजाय जिले की सीमा को सील करने का क्या मतलब है।
नोएडा-गाजियाबाद की दिल्ली से लगी सीमा के सील होने को लेकर डाली गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जिलों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। अदालत ने ये भी कहा कि पूरे देश से अलग एक जिले की गाइडलाइन कैसे हो सकती है।
बता दें कि सुनवाई के दौरान नोएडा और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने अदालत में कहा था कि दिल्ली में बढ़ते हुए संक्रमण के चलते अभी हम सीमाओं को सील ही रखना चाहते हैं।
Uttar Pradesh Government tells Supreme Court that it will have to continue travel restrictions except for essential services from Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad to Delhi, since #COVID19 cases in Delhi are 40 times that of Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad. pic.twitter.com/vnb8UabrQB
— ANI (@ANI) June 12, 2020