भोपाल- उच्च शिक्षा विभाग ने नये शिक्षण सत्र से सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में आॅनलाइन प्रवेश के लिए गाइड लाइन जारी की है। विभाग ने सभी कॉलेजों से कहा है कि ट्रांसजेंडर को को-एड कालेज में ही प्रवेश दिया जाएगा। वह अकेले गर्ल्स कॉलेज या ब्याइज कॉलेज में एडमीशन पाने का पात्र नहीं होगा।
विभाग ने आवेदकों द्वारा सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर 50 बिंदुओ पर मार्गदर्शिका जारी की है। नये सत्र से सुविधा रहेगी कि स्टूडेंट कॉर्नर काउंसलिंग के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठकर इंटरनेट से अथवा शासकीय या अशासकीय कॉलेजों में स्थापित सहायता केन्द्रों से आॅनलाइन प्रवेश प्रकिया पूरी कर सकता है। शर्त रखी गई है कि आवेदक को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पहले आवेदक का विभागीय पोर्टल पर पंजीयन हो तथा उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी मप्र के किसी शासकीय कालेज से किया गया हो।
अंग्रेजी में ही भरना होगा फार्म
विभाग की गाइड लाइन में है कि आॅनलाइन पंजीयन करते समय विद्यार्थी को सभी जानकारी अंग्रेजी में ही देना होगा। उसके लिए हिंदी में भरने का विकल्प नहीं रहेगा। हालांकि आॅनलाइन मोड्यूल में फार्म को हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने की सुविधा रहेगी।
इन सावधानियों पर देना होगा ध्यान
विद्यार्थी को स्वयं का मोबाइल नम्बर दर्ज कराना होगा।
आवेदक को पंजीयन शुल्क निर्धारित चरण तथा समय सारिणी अनुसार 100, 250 और 500 रुपये देना होगा।
विद्यार्थी अधिकतम 9 महाविद्यालयों का प्रवेश के लिए चयन कर सकता है लेकिन विषय समूह एक ही होगा।
पंजीयन की अंतिम तिथि निकलने के बाद प्रथम चरण में एडमीशन नहीं मिलेगा।
पंजीयन शुल्क का भुगतान बैंक में किये बगैर विद्यार्थी हेल्पसेंटर (शासकीय कॉलेज) जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकता है।”