नई दिल्ली [ TNN ] अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आरोपी टीवी धारावाहिक निर्माता सुहैब इलियासी के खिलाफ मंगवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या का आरोप तय करने का आदेश दिया।
अपने धारावाहिक ’इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के जरिए सुर्खियों में आए इलियासी के खिलाफ उच्च न्यायालय ने यह आदेश इलियासी की पत्नी अंजू की मां रुक्मा सिंह की याचिका पर दिया है।
इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने निचली अदालत से इलियासी के खिलाफ उनकी पत्नी अंजू की मौत को लेकर भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप भी जोड़ने का आदेश दिया।
निचली अदालत ने इलियासी के खिलाफ हत्या का अभियोग चलाने की रुक्मा सिंह की अर्जी ठुकरा दी थी जिसके बाद रुक्मा सिंह ने निचली अदालत के 2011 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
पहले निचली अदालत ने रुक्मा की हत्या के अतिरिक्त आरोप तय किए जाने की अर्जी ठुकरा दी थी। क्योंकि अंजू के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. एल. सी. गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अंजू को लगे घाव स्वयं लगाए गए और प्रकृति में आत्मघाती पाए गए हैं।
हालांकि इसके करीब डेढ़ वर्ष बाद डॉ. गुप्ता ने अपने पहले के नजरिए के विपरीत जाते हुए कहा था कि इस मामले में नरवध की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।
गुप्ता के इस बयान को आधार बनाते हुए रुक्मा ने दलील दी कि ताजा सबूत सामने आने के बाद उनके दामाद के खिलाफ हत्या का मामला बनता है।
रुक्मा ने कहा कि उनके दामाद (इलियासी) के खिलाफ दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप आईपीसी की धारा 304 के तहत चल रहा है। इस धारा के तहत उसे कम सजा मिलेगी।