पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार नया मोटर व्हीकल एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कानून लोगों पर बोझ है। हम इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे।
ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस मोटर व्हीकल एक्ट को हम अभी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं कर सकते। क्योंकि हमने लागू किया तो लोगों पर इसका बोझ बढ़ेगा। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सही तरीके से ड्राइव करें और अपनी जिंदगी बचाएं। इसी से दुर्घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगी है। ममता ने कहा कि हमने संसद में भी इसका विरोध किया था।
इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि को कम करने का ऐलान किया था।
राज्य सरकार ने खास तौर से दोपहिया तथा कृषि कार्य में लगे वाहनों को ये छूट देने की घोषणा की थी।
रूपाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है। इसमें हमने जुर्माने की रकम को कम किया है।’
हालांकि, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को साफ कर दिया कि ‘मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता।’
गडकरी ने कहा, ‘मैंने राज्यों से जानकारी ली है। अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं है, जिसने कहा हो कि इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं जा सकता।’
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में कई बदलाव किए गए हैं। बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 300 रुपये, अब 500 से 1500 रुपये तक।
मोबाइल फोन ड्राइविंग करते वक्त पहले जुर्माना 1000 रुपये अब 1000 से 5000 तक रुपये। तय सीमा से तेज गति से गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना।
पॉल्युशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 रुपये अब 500 रुपये। बिना लाइसेंस पहले 500 रुपये अब 5000 रुपये। ओवर स्पीडिंग पहले 400 रुपये अब 1000 से 2000 रुपये तक। ट्रिपल राइडिंग पहले 100 रुपये अब 500 रुपये। डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 रुपये अब 1000 से 5000 रुपये तक।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 अब 10 हजार रुपये। गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 अब 5000। रेड लाइट जंप जुर्माना पहले 100 अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000 रुपये तक।
दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार रुपये तक। सीट बेल्ट पहले 100 अब 1000 रुपये। ओवरलोड गाड़ी चलाने पर 5 हजार जुर्माना।