मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृृति मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ जिला कोर्ट ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। परिवादी प्रकाश सशीत्तल ने पटवा के खिलाफ परिवाद दायर किया है।
इसमें कहा गया है कि पटवा ने 13 अक्टूबर 2015, 16 नवंबर 2015 और 12 अक्टूबर 2016 को उनसे 12 लाख रुपये उधार लिए थे। उन्होंने रकम मांगी तो पटवा ने उन्हें तीन चेक दिए।
इनमें से दो 13 अक्टूबर 2017 के और एक 16 अक्टूबर 2017 का था। परिवादी ने तीनों चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किए लेकिन चेक बाउंस हो गए। इस पर सशीत्तल ने एडवोकेट बसंत सितोले के माध्यम से जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदुकांत तिवारी ने पटवा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें 17 मई 2018 को कोर्ट में तलब किया है।