रांची : रांची हाईकोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रांची नगर निगम के आयुक्त ओम प्रकाश साह और आरआरडीए के उपाध्यक्ष के वेतन निकासी पर अनिश्चित काल के लिये रोक लगा दिया ।
न्यायामूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खण्डपीठ ने एटीसी टेलीकाॅम की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार के इन दोनों अधिकारियों को लेकर राजस्व की वसूली नहीं करने के लिये फटकार लगाया ।
साथ ही इन दोनों अधिकारियों का इसका जिम्मेवार मानते हुए अगले आदेश तक उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाने का सरकार को आदेश दिया । अदालत की अगली सुनवाई 07 अक्टूवर को होगी ।
रिपोर्ट – अशोक कुमार झा