खंडवा- देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सामूहिक नकल के दोषी 634 छात्रों के दाखिले रद्द किये जाने के फैसले पर व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले की कॉपी पढ़कर पुनः सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
बता दें व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा आज खंडवा में आयोजित युवा कैरियर मेला में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। और हम पुनः अपील भी करेंगे। उन्होंने बताया कि 634 छात्रों के दाखिले रद्द किये जाने से प्रदेश में डॉक्टरों का आभाव हो जाएगा। जो प्रदेश हित में सही नहीं है। यह फैसले से उनका भविष्य ख़राब हो जायेगा। बच्चे लाख रूपये खर्च करके यहाँ तक पहुँचते हैं यह उनके साथ न्याय नहीं है।
हम फैसले का अध्ययन करके पुनः अपील करेंगे एवं कोशिश करेंगे कि 634 बच्चों का भविष्य ख़राब न हो और उनको कोई सहूलियत दी जाए जिससे वे आगे कुछ कर पाएं।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में जिन सरकारी पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं करता, उन पदों पर व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) द्वारा भर्तियां की जाती हैं। व्यापमं मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत विभिन्न कोर्सेस की प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कराता है। व्यापमं भर्ती व प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। जुलाई 2013 में खुलासा होने के बाद जांच का जिम्मा अगस्त 2013 एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) को सौंपा गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को व्यापमं की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जिसके बाद इस आज सुप्रीम ने 634 छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए।
रिपोर्ट- @उबैद वारसी