लखनऊ- सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। माया-मुलायम के अलावा चार अन्य मुख्यमंत्रियों को कोर्ट ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए हैं।
एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए उन सभी मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने आवास खाली कर देने चाहिए जो अभी भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं।
कोर्ट ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के अलावा चार अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आवास खाली करने के आदेश दिए गए हैं। साथ में कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उन सभी राजनेताओं से सरकारी आवास खाली करवा लिये जाए जिन्होंने अब तक उस पर कब्जा कर रखा है। ये पूरी प्रक्रिया दो महीनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।
दरअसल, यूपी में मायावती, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और रामनरेश यादव को बंगले मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए बंगला नहीं मिल सकता।
बता दें कि इस संबंध में करीब 12 साल पहले लोक प्रहरी नाम के एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने 20 महीने पहले फैसला सुरक्षित रखा था।